सेमरियावा ब्लॉक प्रमुख सहित 50 से अधिक सदस्यों पर झूठे शपथ पत्र दाखिल करने पर एफआईआर हुआ दर्ज

संत कबीर नगर : जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर के आदेश पर प्र. जिला पंचायत राज अधिकारी राजेश कुमार द्वारा ब्लाक प्रमुख सेमरियावां संत कबीर नगर के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में जांच कर प्रभारी निरीक्षक, थानाध्यक्ष, दुधारा जनपद संत कबीर नगर को आख्या उपलब्ध कराते हुए आपराधिक कृत्य करने वाले के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता, 2023 की सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज करने का अनुरोध किया गया है।
प्रकरण की जांचोपरांत प्रस्तुत रिपोर्ट में अवगत कराया गया है कि ब्लाक प्रमुख सेमरियावां के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में हाजरा खातून, संगीता देवी, मनीष कुमार तथा वदरून्निशा द्वारा संयुक्ताक्षर से दिनांक 27.07.2024 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय कुल 91 शपथ पत्र डाक के माध्यम से प्रस्तुत किया गया, साथ ही मजहरून्निशा द्वारा दिनाक 30.07.2024 व 05.08.2024 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अविश्वास प्रस्ताव पर फर्जी हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा बनाए जाने/लगाए जाने और कुल 75 शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया।
रिपोर्ट में उल्लेखित किया गया है कि विकास खण्ड सेमरियावां में कुल 121 क्षेत्र पंचायत सदस्य है तो सम्भव नहीं था कि 166 शपथ पत्र दिया जा सके। इसके संबंध में जांच की गयी तो पाया गया कि 50 क्षेत्र पंचायत सदस्य के शपथ पत्र दोनों पक्षों हाजरा खातून आदि व मजहरून्निशा द्वारा दिया गया है। जांच के कम में सभी 50 क्षेत्र पंचायत सदस्य को अपना बयान अंकित कराए जाने हेतु बुलाया गया जिसमें 48 क्षेत्र पंचायत सदस्य द्वारा अपने बयान दर्ज कराए गये। सभी के बयान प्रश्नोत्तरी के रूप में दर्ज किए गये। 48 क्षेत्र पंचायत सदस्यों में से 39 क्षेत्र पंचायत सदस्यों के द्वारा हाजराखातून के पक्ष में अपना बयान दिया है, 04 क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने अविश्वास प्रस्ताव से सम्बन्धित शपथ पत्र पर किए गये हस्ताक्षर को फर्जी, 03 क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने अविश्वास के पक्ष में प्रस्तुत शपथ पत्र पर अपना हस्ताक्षर होना नहीं बताया है। 1 क्षेत्र पंचायत सदस्य ने अविश्वास के पक्ष में शपथ पत्र पर किए गये हस्ताक्षर को सही बताया तथा दूसरे वाले पर बिना बताए हस्ताक्षर कराया जाना बताया, 01 क्षेत्र पंचायत सदस्य ने दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत किए गये शपथ पत्र पर अपना हस्ताक्षर करना बताया। इससे स्पष्ट है कि हाजराखातून आदि व मजहरून्निशा द्वारा तथा 50 क्षेत्र पंचायत सदस्यों द्वारा प्रतिरूपण कर बेइमानी पूर्ण तरीके से छल/धोखा देकर शपथ पत्र तैयार किया गया तथा एक शपथ पत्र से भिन्न दूसरे शपथ पत्र में इतर/मिथ्या कथन किया गया है जो अपराधजनित है।
प्र0 जिला पंचायत राज अधिकारी ने प्रकरण की जांच के उपरांत प्रभारी निरीक्षक, थानाध्यक्ष, दुधारा को प्रस्तुत रिपोर्ट के माध्यम से अनुरोध किया है कि इस प्रकार के घोर आपराधिक कृत्य करने वाले उपरोक्त के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता, 2023 की सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज करने का कष्ट करें।

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