संत कबीर नगर- गोकशी के तीन आरोपियों की अग्रिम जमानत निरस्त ।

संत कबीर नगर ! जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि थाना दुधारा में वर्ष 2017 में तत्कालीन उप निरीक्षक श्याम कन्हैया दुबे व अन्य पुलिसकर्मी द्वारा ग्राम सालेपुर में चार राशि गो बंशी पशु बरामद किया गया था जिसमें मौके से घटना में शामिल अभियुक्त गण फरार हो गए थे। मामले में विवेचक द्वारा विवेचना उपरांत आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया ।आरोपी फखरे आलम उर्फ चुना ,अल्ताफ रजा और नौशाद निवासी सालेहपुर थाना दुधारा ने अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसका जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विशाल श्रीवास्तव ने विरोध किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रभारी सत्र न्यायाधीश रमेश दुबे ने तीनों आरोपियों की अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिए।

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