हड़ताल पर लगी रोक
छ: माह के लिए ।
*
संत कबीर नगर । जिला मजिस्ट्रेट महेंद्र सिंह तंवर के निर्देश के क्रम में अपर उप जिलाधिकारी रमेश चंद्र ने प्रदेश शासन द्वारा जारी अधिसूचना के क्रम में बताया है कि राज्य सरकार द्वारा लोक हित में उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 सन् 1966) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए आगामी 06 माह की अवधि के लिए हड़ताल प्रतिषिद्ध कर दिया गया है।
उन्होंने बताया कि उक्त अधिसूचना के क्रम में कोई भी सरकारी कर्मचारी/विभाग जो उत्तर प्रदेश राज्य के कार्यकलापों के संबंध में किसी लोक सेवा और राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम के अधीन किसी सेवा तथा किसी स्थानीय प्राधिकरण के अधीन किसी सेवा के अंतर्गत आता हो वह आगामी 06 महीने तक किसी भी तरह का कोई भी हड़ताल नहीं कर सकेंगे।

Share.
Leave A Reply

Exit mobile version
आवश्यकता है जनपद संतकबीर नगर से एंकर /कम्प्यूटर आपरेटर (डिजाइनिंग और हिन्दी टाइपिंग अनिवार्य ) की .. सम्पर्क सूत्र- 9236660818..9453104808... # आवश्यकता है जनपद संतकबीर नगर से एंकर /कम्प्यूटर आपरेटर (डिजाइनिंग और हिन्दी टाइपिंग अनिवार्य ) की .. सम्पर्क सूत्र- 9236660818..9453104808... # आवश्यकता है जनपद संतकबीर नगर से एंकर /कम्प्यूटर आपरेटर (डिजाइनिंग और हिन्दी टाइपिंग अनिवार्य ) की .. सम्पर्क सूत्र- 9236660818..9453104808... # आवश्यकता है जनपद संतकबीर नगर से एंकर /कम्प्यूटर आपरेटर (डिजाइनिंग और हिन्दी टाइपिंग अनिवार्य ) की .. सम्पर्क सूत्र- 9236660818..9453104808... # आवश्यकता है जनपद संतकबीर नगर से एंकर /कम्प्यूटर आपरेटर (डिजाइनिंग और हिन्दी टाइपिंग अनिवार्य ) की .. सम्पर्क सूत्र- 9236660818..9453104808... # आवश्यकता है जनपद संतकबीर नगर से एंकर /कम्प्यूटर आपरेटर (डिजाइनिंग और हिन्दी टाइपिंग अनिवार्य ) की .. सम्पर्क सूत्र- 9236660818..9453104808...