जिला अस्पताल के डाक्टर अमित सिंह ब्याज सहित आठ लाख 10 हजार का करें भुगतान

-घुटने के गलत आपरेशन से स्थायी दिव्यांगता पर उपभोक्ता फोरम ने सुनाया फैसला

संत कबीर नगर

घुटने का दो बार गलत आपरेशन करने पर उपभोक्ता फोरम की कोर्ट ने संयुक्त जिला अस्पताल के डाक्टर अमित सिंह को दस प्रतिशत ब्याज सहित आठ लाख दस हजार रुपए भुगतान करने का फैसला सुनाया । जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने अपने निर्णय में परिवादी को उपचार में व्यय किए गए तीन लाख रुपए एवं स्थायी रुप से दिव्यांगता की स्थिति हेतु क्षतिपूर्ति के रुप में पांच लाख रुपए तथा वाद व्यय के रुप में दस हजार रुपए कुल आठ लाख 10 हजार रुपए निर्णय की तिथि से 60 दिन के अंदर भुगतान करने का फैसला दिया ।
परिवादी के अधिवक्ता निरंजन सिंह ने बताया कि भूपेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र शेर बहादुर सिंह ग्राम बघुआ पोस्ट कोपिया थाना बखिरा ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में परिवाद प्रस्तुत किया था । परिवाद में डाक्टर अमित सिंह आर्थोपेडिक सर्जन संयुक्त जिला अस्पताल को पक्षकार बनाया था । परिवादी का कथन था कि दिनांक 4 मार्च 2022 को सुबह सवा आठ बजे ट्रेलर से धक्का लगने के कारण वह मोटर साइकिल से गिर गया । जिससे बांए पैर के घुटने व बांए हाथ की ऊंगली में चोट लग गई थी । उपचार हेतु संयुक्त जिला अस्पताल में भर्ती कर लिया गया । दिनांक 5 मार्च को विपक्षी डाक्टर अमित सिंह ने अपनी व्यक्तिगत फीस , प्लेट के नाम पर 28 हजार रुपए लिए तथा दस हजार रुपए का दवा बाहर से मंगाया था । दिनांक 10 मार्च को ऊंगली काट दिया गया तथा दिनांक 12 मार्च को अस्पताल से डिस्चार्ज हुआ । दिनांक 21 मार्च को टांका काटने पर दिनांक 5 अप्रैल को रुटीन चेकअप में आने पर परिवादी द्वारा पैर में परेशानी बताने पर एक्स रे कराया गया । एक्स रे रिपोर्ट में प्लेट में पेंच ढीले पाए गए । उसी दिन पुनः आपरेशन किया गया । जिससे परिवादी का पैर छोटा लगने लगा । दिनांक 26 अप्रैल को परिवादी ने पैर में परेशानी , सूजन तथा टेढ़ापन होने की बात बताया । परन्तु न तो कोई उपचार किया गया और न ही कोई ध्यान दिया गया । दिनांक 19 मई को सिद्धार्थ अस्पताल खलीलाबाद में दिखाया , तो किसी अच्छे डाक्टर से दिखाने की सलाह दी गई । परिवादी ने ओम आर्थोपेडिक सेंटर बस्ती में दिखाया । चिकित्सक ने बताया कि गलत आपरेशन के कारण स्थायी दिव्यांगता की स्थिति हो गई । फोरम द्वारा नोटिस निर्गत होने पर डाक्टर अमित सिंह ने लिखित कथन प्रस्तुत किया । अपने कथन के समर्थन में कोई साक्ष्य अथवा शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया । उपभोक्ता फोरम ने पक्षों की बहस सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के पश्चात आपरेशन व उपचार में व्यय हुए तीन लाख रुपए , स्थाई दिव्यांगता की क्षतिपूर्ति हेतु पांच लाख रुपए तथा वाद व्यय के लिए दस हज़ार रुपए कुल आठ लाख दस हजार रुपए की धनराशि के भुगतान का फैसला सुनाया ।

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