एलआईसी सवा आठ प्रतिशत ब्याज सहित बीमा धनराशि परिवादी को करे भुगतान
-उपभोक्ता फोरम का फैसला , क्षतिपूर्ति व मुकदमा खर्च का ₹ 60 हजार भी करना होगा अदा
संत कबीर नगर । जिले की उपभोक्ता फोरम की कोर्ट ने शाखा प्रबंधक भारतीय जीवन बीमा निगम खलीलाबाद को सवा आठ प्रतिशत ब्याज सहित बीमा की धनराशि मृतका के पति को भुगतान करने का फैसला दिया । जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने परिवादी को क्षतिपूर्ति के रुप में पचास हजार रुपए तथा वाद व्यय के रुप में दस हजार रुपए कुल साठ हजार रुपए निर्णय की तिथि से 60 दिन के अंदर भुगतान करने का भी फैसला दिया ।
परिवादी के अधिवक्ता अरुण कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि सुग्रीव कुमार पुत्र श्यामलाल ग्राम पिड़ारी पोस्ट मोलनापुर तहसील धनघटा ने तीन अवयस्क बच्चों के साथ जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में परिवाद प्रस्तुत किया था । परिवादी का कथन था कि उसकी पत्नी मालती ने अपने जीवन पर परिवार व बच्चों के हित में वर्ष 2012 से वर्ष 2016 के मध्य तीन बीमा पालिसी द्वारा कुल 6 लाख रुपए भारतीय जीवन बीमा निगम की शाखा खलीलाबाद से बीमा कराया था । बीमा पालिसी में परिवादी नॉमिनी है । दिनांक 4 मार्च 2017 को खाना बनाते समय रात लगभग नौ बजे दुर्घटनावश पत्नी के कपड़े में आग पकड़ लिया । उपचार के दौरान दिनांक 3 अप्रैल 2017 को बीमा धारक पत्नी की मृत्यु हो गई । समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करके परिवादी ने भुगतान के लिए शाखा प्रबंधक के समक्ष दावा प्रस्तुत किया । परन्तु परिवादी को बीमा धनराशि का भुगतान नहीं किया गया । दिनांक 10 सितम्बर 2018 को एलआईसी द्वारा कुल धनराशि पर सवा आठ प्रतिशत ब्याज देने का लिखित पत्रक दिया गया । एक पालिसी के सापेक्ष कुछ धनराशि का भुगतान करके शेष धनराशि फिर भी भुगतान नहीं किया गया । एलआईसी ने जवाबदेही प्रस्तुत करके अपना पक्ष रखा । उपभोक्ता फोरम ने पक्षों की बहस सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के पश्चात बीमा की धनराशि पर दिनांक एक जनवरी 2018 से निर्णय पारित होने की तिथि से अंतिम भुगतान की तिथि तक सवा आठ प्रतिशत ब्याज सहित 60 दिन के अंदर परिवादी को भुगतान करने का फैसला सुनाया । इसके साथ ही फोरम ने परिवादी को शारीरिक एवं मानसिक क्षतिपूर्ति के रुप में 50 हजार रुपए एवं वाद व्यय के रुप में 10 हजार रुपए के भुगतान का भी निर्णय दिया ।