दो महिला आरोपियों को मारपीट के मामले में एक माह 27 दिन का कारावास 

-एडीजे कोर्ट ने बिना आशय हत्या के आरोप को सामान्य मारपीट में किया परिवर्तित 

संत कबीर नगर । मारपीट की दो महिला आरोपितों को अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश रमेश दूबे की कोर्ट ने दोषसिद्ध करार देते हुए जेल में बिताई गई अवधि एक माह 27 दिन के कारावास की सजा सुनाई । आरोपितों के विरुद्ध बिना आशय हत्या करने का अभियोग पंजीकृत हुआ था । कोर्ट ने आरोपितों को बिना आशय हत्या के आरोप में संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त करने का फैसला दिया । जबकि आरोपितों को साधारण मारपीट के आरोप में दोषसिद्ध करार दिया । कोर्ट ने आरोपित शीला देवी व अंजू प्रत्येक पर पांच – पांच सौ कुल एक हजार रुपए का अर्थदण्ड का भी फैसला सुनाया । अर्थदण्ड का भुगतान न करने पर आरोपितों को एक सप्ताह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी ।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विवेक प्रताप सिंह ने बताया कि मामला ननघटा थानाक्षेत्र के ग्राम घोरांग का है। प्रकरण में मृतका के पुत्र जोगेन्द्र ने दिनांक 31 मई 2012 को अभियोग पंजीकृत कराया था । उसका आरोप था कि मेरे भांजे विशाल उम्र लगभग ढ़ाई साल से कांग्रेस के घर के छोटे बच्चों से खेलने को लेकर झगड़ा हो गया था । इसी बात को लेकर शीला देवी पत्नी कांग्रेस व अंजू ने मेरी मां को लात घूंसा से मारा । जिससे मौके पर ही उनकी मृत्यु हो गई । घटना के समय मेरी बहनें और अन्य लोग थे । पुलिस ने बिना आशय हत्या का अभियोग पंजीकृत करके विवेचना के उपरांत आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया । सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विवेक प्रताप सिंह ने बताया कि अभियोजन ने कुल छः साक्षियों को न्यायालय में परीक्षित कराया । पक्षों की बहस सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के पश्चात अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश रमेश दूबे की कोर्ट ने संदेह का लाभ प्रदत्त करते हुए बिना आशय हत्या के आरोप में आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया । जबकि सामान्य मारपीट के आरोप में आरोपितों को दोषसिद्ध करार करते हुए जेल में बिताई गई अवधि की सजा का फैसला सुनाया ।

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