बिना आशय हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास , चार लाख रुपए का अर्थदण्ड
-मृतक के एक मित्र ने पंजीकृत कराया था अभियोग , जबकि एक दोस्त व भाई हो गए थे पक्षद्रोही
-पक्षद्रोही के झूठी गवाही देने के विरुद्ध मुकदमा कायम करने का आदेश
संत कबीर नगर । बिना आशय हत्या करने के आरोपी को जनपद एवं सत्र न्यायाधीश महेन्द्र प्रसाद चौधरी की कोर्ट ने दोषसिद्ध करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई । कोर्ट ने आरोपी इरफान पर सजा के अतिरिक्त चार लाख रुपए का अर्थदण्ड भी लगाया गया है । अर्थदण्ड का भुगतान न करने पर आरोपी को दो वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी । जबकि सहयोगी आरोपी मोहम्मद मोबीन को आयुध अधिनियम में दोषसिद्ध करार देते हुए एक वर्ष के कठोर कारावास तथा पन्द्रह हजार रुपए अर्थदण्ड का फैसला सुनाया । यह फैसला कोर्ट ने एक मित्र के अभियोग पंजीकृत कराने व साक्ष्य पर दिया । जबकि एक मित्र व भाई पक्षद्रोही हो गए थे । मित्र साक्षी के विरुद्ध कोर्ट ने अभियोग पंजीकृत करने का भी आदेश दिया ।
जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि प्रकरण में मनोज कुमार पुत्र राम ललित ग्राम ढोढ़ई हरपुर थाना कोतवाली खलीलाबाद ने अभियोग पंजीकृत कराया था । उसका आरोप था कि दिनांक 18 मई 2023 को शाम सवा छः बजे मैं गाँव निवासी दोस्त रानू उर्फ रुदल पुत्र सोमई निषाद व अमन निषाद पुत्र राम जियावन के साथ मुसरद चौराहे पर मोहम्मद मोबीन मुर्गा वाले की दुकान पर मुर्गा खरीदने गए थे । मोबीन की दुकान पर इरफान पुत्र अजीजुद्दीन ग्राम मुसरद थाना दुधारा पहले से मौजूद था । दिनांक 16 मई को डीजे में हुए विवाद की रंजिश को लेकर इरफान रानू व अमन को गाली देने लगा । मना करने पर मुर्गा काटने वाले चाकू से रानू के गर्दन पर वार कर दिया और रानू बेहोश होकर गिर गया । इरफान जान से मारने की धमकी देते हुए भागने लगा तो लोगों ने पकड़ लिया । घायल रानू को बाइक पर लेकर जिला अस्पताल गया । चिकित्सक ने मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर कर दिया । उपचार के दौरान रानू उर्फ रुदल की मृत्यु हो गई । पुलिस ने इरफान के विरुद्ध बिना आशय जान लेवा हमले का अभियोग पंजीकृत किया । विवेचना के दौरान बिना आशय हत्या करने तथा एक आरोपी मोहम्मद मोबीन पुत्र गुलाम रसूल के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया । जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि अभियोजन की तरफ से 14 साक्षी न्यायालय में प्रस्तुत किए गए । मृतक रानू का दोस्त वादी मुकदमा मनोज कुमार ने घटना का समर्थन किया । जबकि
मृतक रानू का एक दोस्त अमन व सगा भाई पक्षद्रोही हो गये । जनपद एवं सत्र न्यायाधीश महेन्द्र प्रसाद चौधरी ने सुनवाई के पश्चात आरोपी इरफान को बिना आशय हत्या तथा आरोपी मोहम्मद मोबीन को आयुध अधिनियम का दोषसिद्ध करार दिया । जिला जज की कोर्ट ने अर्थदण्ड की चार लाख की धनराशि में से तीन लाख पचास हजार रुपए मृतक के उत्तराधिकारियों को प्रतिकर के रुप में देने तथा पचास हजार रुपए अर्थदण्ड के रुप में जमा करने का आदेश दिया ।