अप्राकृतिक दुष्कर्म के आरोपी मदरसे के शिक्षक का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त
संत कबीर नगर । चौदह वर्षीय अवयस्क छात्र के साथ अप्राकृतिक कृत्य करने के आरोपी मदरसे के शिक्षक का जमानत प्रार्थना पत्र एडीजे एवं विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की कोर्ट ने निरस्त कर दिया । आरोपी मदरसे के शिक्षक आफताब आलम पर विद्यालय के नाबालिग छात्र के साथ हस्तमैथुन करने एवं करवाने तथा अप्राकृतिक दुष्कर्म करने का प्रयास करने का आरोप लगाया है ।
मामला खलीलाबाद शहर के मोहल्ला विधियानी स्थित दारुल ऊलूम फैजाने हाफिजे मिलत का है । विशेष लोक अभियोजक पाक्सो एक्ट सत्य प्रकाश गुप्त उर्फ टीटू ने बताया कि प्रकरण में पीड़ित छात्र के पिता ने अभियोग पंजीकृत कराया है । आरोप है कि उनका 14 वर्षीय अवयस्क पुत्र उक्त मदरसे में पढ़ता है और कक्षा हिफ्ज का छात्र है । लगभग तीन माह पहले मदरसे के शिक्षक आफताब आलम पुत्र अब्दुल रहीम ने सेवा करने के लिए रात में छात्र को बुलाया । बच्चे का हस्त मैथुन किया और स्वंय भी अपना लिंग पकड़वा कर हस्त मैथुन करवाया । बच्चे विरोध किया तो उसे डांटकर चुप करा दिया । दिनांक 17 फरवरी 2025 को रात साढ़े दस बजे पीड़ित को रात में बुलाकर अपने पास सुलाया और वही कृत्य किया । इसके साथ ही पैजामा के ऊपर से उसके साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म किया । बच्चा चिल्लाया तो डांट कर चुप करा दिया । बच्चा सुबह मदरसे से भाग कर घर चला आया और रो रो कर घटना के बारे में बताया तथा कहा कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा । दिनांक 18 फरवरी को सांय साढ़े छः बजे आरोपी आफताब आलम व रिजवान घर आए और मेरे पत्नी से माफी मांगने लगे । कहे कि अब फिर ऐसा नहीं होगा । हमें माफ कर दीजिए । पत्नी डांटने लगी और कहा कि मेरे घर से चले जाइए । जाते समय परिणाम भुगतने और जानमाल की धमकी दिए । विद्यालय के प्रिंसिपल से शिकायत किया , परन्तु कोई कार्रवाई नहीं हुई । पुलिस ने आफताब आलम व रिजवान के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया । आरोपी के जमानत प्रार्थना पत्र का विशेष लोक अभियोजक पाक्सो एक्ट सत्य प्रकाश गुप्त उर्फ टीटू ने विरोध किया । उनका तर्क था कि समाज में शिक्षक का सर्वोत्तम स्थान है । शिक्षक द्वारा इस तरह का घृणित कार्य अशोभनीय है । एडीजे एवं विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की कोर्ट ने सुनवाई के पश्चात आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया ।