01 जनवरी 2025 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम जारी-एडीएम
संत कबीर नगर : उप जिला निर्वाचन अधिकारी/अपर जिलाधिकारी जयप्रकाश ने बताया है कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश लखनऊ के निर्देशानुसार अर्हता तिथि 01.01.2025 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान में 18-19 आयु वर्ग के मतदाताओं के Rolex replica watches नाम निर्वाचक नामावली में शामिल किये जाने हेतु आदेश जारी किया गया है।
इस संबंध में उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने समस्त संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि आयोग के निर्देशानुसार कार्यवाही कराते हुये अर्हता तिथि 01.01.2025 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान में 18-19 आयु वर्ग के मतदाताओं के नाम निर्वाचक नामावली में शामिल किये जाने के संबंध में कार्रवाई करते हुए शत-प्रतिशत पात्र आयु वर्ग के पुरुष/महिलाओं का नाम मतदाता सूची में शामिल करवाने की दिशा में कार्य करें।
उन्होंने बताया कि आयोग द्वारा अर्हता तिथि 01.01.2025 के आधार पर विधानसभा निर्वाचक नामावलियो का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्यक्रम जारी किया जा चुका है। आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार दिनाक 29.10.2024 को मतदाता सूची का आलेख्य प्रकाशन किया जायेगा। दावें और आपत्ति प्राप्त करने की अवधि दिनांक 29.10.2024 से 28.11.2024 तक निर्धारित है। इस अवधि में दिनाक 09 व 10 नवम्बर, 2024 तथा 23 व 24 नवम्बर 2024 को विशेष अभियान तिथियां भी निर्धारित हैं। मतदाता सूची का अन्तिम प्रकाशन दिनांक 06 जनवरी 2025 को किया जायेगा।
इस संबंध में उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने समस्त संबंधित अधिकारियों replica watches को निर्देशित करते हुए बताया है कि आयोग के निर्देशानुसार युवा मतदाताओं विशेषकर 18-19 आयु वर्ग के मतदाताओं के पंजीकरण के सम्बन्ध में प्रत्येक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में पड़ने वाले मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थाओं हेतु एक Dedicated सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (AERO) की नियुक्ति की गयी है। उन्होंने आयोग के अपेक्षानुसार भावी युवा मतदाताओं (18-19 आयु वर्ग) के नाम नामावलियों में शामिल किये जाने के विषय में उपरोक्त सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को निर्देशित किया है कि अपने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में पड़ने वाले शैक्षणिक सस्थानों के इलेक्टोरल लिट्रेसी क्लब के साथ नियमित रूप से बैठक करेगें और उन्हें पंजीकरण की प्रक्रिया और आवेदन दाखिल करने की समय सीमा के बारे में जागरूक करेंगे। शैक्षणिक संस्थाओं के इलेक्टोरल लिट्रेसी क्लब के साथ ऐसी बैठकों/पत्राचार के समय अर्ह भावी युवा मतदाताओं की संख्या का वास्तविक डेटा भी निर्धारित प्रारूप पर प्राप्त किया जायेगा तथा पात्र मतदाता व वर्तमान के गैप को भरने हेतु आवश्यक सख्या में पात्र मतदाताओं का पंजीकरण कराया जायगा।
सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा शैक्षणिक संस्थाओं में पुनरीक्षण से पूर्व की गतिविधियों के दौरान विशेष शिविर आयोजित किया जाएगा, जिससे मतदाता पंजीकरण प्रक्रिया के बारे में मतदाताओं को जागरूक किया जा सके और उन्हें ऑनलाइन पोर्टल https//voters.eci.gov.in जैसे Voter Service Portal, VHA आदि के माध्यम से मतदाता के रूप में पंजीकरण के लिए दावे उपलब्ध कराने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा ऑनलाइन फार्म जमा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा तथा इस हेतु संबंधित स्कूल/कालेज में स्थापित इन्फ्राइस्ट्रक्चर का सहयोग भी लिया जा सकता है। यदि इन्टरनेट की खराब स्थिति या किसी अन्य कारण से ऑनलाइन replica Rolex आवेदन जमा करना संभव नहीं हो पा रहा है तो सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा आवेदक से फॉर्म-06 प्राप्त करने का प्रयास किया जाएगा, भौतिक रूप से फॉर्म-6 और उनके निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित प्राप्त आवेदन को डिजिटाइज्ड और प्रोसेस किया जाएगा।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने अर्हता तिथि के आधार पर विधानसभा निर्वाचन नामावली में पात्र युवक/युवतियों का नाम सम्मिलित कराए जाने से संबंधित सभी गतिविधियों का प्रिंट/इलेक्ट्रानिक/सोशल मीडिया/फेसबुक/ट्विटर हैंडल्स आदि पर प्रचार प्रसार भी कराए जाने का निर्देश दिया है।
