यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2024 की संबैधानिक बैधता के फैसले का किया स्वागत !
सुप्रीम कोर्ट द्वारा यूपी मदरसे को बैध करार देने के फैसले का मुस्लिम समुदाय के लोगों ने स्वागत किया है। क्षेत्र के जमदाशाही, मझौंआमीर, गंधरिया फैज, सिसवारी, पुरैना, बसडिलिया के लोगों ने खुशी जाहिर करते हुए सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायधीश डी वाई चंन्द्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला व मनोज मिश्रा को बधाई दिया है।
धर्मगुरू मौलाना मोहम्मद अयूब खान जमदाशाही ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के 22 मार्च 2024 के फैसले को सर्वोच्च न्यायालय के जजेज ने पुरी तरह से खारिज करते हुए हिन्दुस्तान की गंगा जमुनी तहरीज को बल दिया हैं। कहा कि सम्मानित जजेज ने देश की धर्मनिरपेक्षता को पुरी तरह से सम्मान देकर न्यायिक फैसला सुनाया गया है। जिसका हम सब सम्मान करते हैं। कहा कि इससे मदरसे, छात्र एवं शिक्षको को और बेहतर शिक्षा ग्रहण करने को अवसर मिला हैं।
मुशाहिद रजा, मौ० उम्मेद अली, मौ० शुकुरूल्लाह, सलाहुददीन, वसारत हुसेन, जकाऊल्लाह, तनवीर अहमद ऊर्फ बाबा, हकीम अब्दुल्लाह, मो० लुकमान अहमद, फैय्याज अहमद, मोहम्मद मुकीम, सफीकुर्रहमान, अमजद अली खान सहित लोगों ने मदरसे के प्रति दिये गये सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर खुशी जाहिर किया गया हैं।