उत्तर प्रदेश शासन, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-2 द्वारा निर्गत अधिसूचना उत्तर प्रदेश (इक्यावनवाँ संशोधन) नियमावली, 2025 लागू की गयी ।
संत कबीर नगर – आज दिनांक 19 मार्च 2025को सहायक महानिरीक्षक निबन्धन ज्ञानेन्द्र कुमार सिंह ने सर्व साधारण को सूचित किया है कि उत्तर प्रदेश शासन, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-2 द्वारा निर्गत अधिसूचना उत्तर प्रदेश (इक्यावनवाँ संशोधन) नियमावली, 2025 लागू की गयी है।
उन्होंने बताया कि उक्त अधिसूचना के द्वारा ‘‘परन्तु यह और कि इस अधिसूचना के प्रकाशन के दिनांक से रू0 10,000/ से रू० 25,000/मूल्य-वर्ग तक के भौतिक गैर-न्यायिक स्टाम्प पत्र, स्टाम्प शुल्क भुगतान हेतु विधिमान्य नहीं माने जायेंगे, किन्तु इस अधिसूचना के सरकारी गजट में प्रकाशित किये जाने से पूर्व क्रय किये गये उक्त मूल्य-वर्ग के गैर-न्यायिक भौतिक स्टाम्प पत्र इस परन्तुक से आच्छादित नहीं होंगे। परन्तु यह और भी कि इस अधिसूचना के सरकारी गजट में प्रकाशित किये जाने से पूर्व क्रय किये गये रू0 10,000/ से रू0 25,000/ मूल्य वर्ग तक के भौतिक गैर-न्यायिक स्टाम्प पत्रों का प्रयोग तथा वापसी दिनांक 31 मार्च 2025 तक विधिमान्य रहेगी।