उपभोक्ता फोरम का फैसला , क्षतिपूर्ति व मुकदमा खर्च का ₹ 60 हजार करना होगा अदा

 

-बिजली विभाग द्वारा जारी डिमांड नोटिस निरस्त , सुरक्षित धनराशि 10 प्रतिशत ब्याज सहित करें अदा 

 

संत कबीर नगर । जिले की उपभोक्ता फोरम की कोर्ट ने अधिशाषी अभियंता खलीलाबाद द्वारा जारी डिमांड नोटिस को नोटिस को निरस्त करने का फैसला सुनाया । जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने इसके साथ ही विभाग को स्थाई विच्छेदन की तिथि से सुरक्षित धनराशि दस हजार रुपए को दस प्रतिशत ब्याज सहित भुगतान करने का भी फैसला दिया । फोरम ने परिवादी को क्षतिपूर्ति के रुप में 50 हजार रुपए तथा वाद व्यय के रुप में दस हजार रुपए कुल साठ हजार रुपए निर्णय की तिथि से 60 दिन के अंदर भुगतान करने का भी निर्णय सुनाया ।

परिवादी के अधिवक्ता राम मिलन चौधरी एडवोकेट ने बताया कि मेवालाल पुत्र बालेदीन ग्राम व पोस्ट नाथनगर तहसील धनघटा ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में परिवाद प्रस्तुत किया था । परिवादी का कथन था कि वह सेवानिवृत्त शिक्षक हैं । परिवादी ने काली जगदीशपुर जाने वाली सड़क पर अलीनगर में आटा चक्की लगाया था । इसके लिए बिजली विभाग से दस हार्स पावर का कनेक्शन लिया था । विभाग द्वारा दस हजार रुपए सुरक्षित धनराशि के रुप में जमा कराया गया था । परिवादी समय से प्रत्येक माह बिल का भुगतान करता रहा है । परिवादी ने अपना आटा चक्की बंद कर दिया । परिवादी ने स्थाई विच्छेदन का शुल्क साढ़े पांच सौ रुपया जमा करके दिनांक 3 मार्च 2014 को रसीद प्राप्त कर लिया और विभाग ने विद्युत विच्छेदन करने के साथ ही मीटर ले लिया । परिवादी के जिम्मे कोई बकाया शेष नहीं था । विभाग ने डिमांड नोटिस तीन लाख 88 हजार 143 रुपए का भेज दिया । विपक्षी बिजली विभाग ने जबाबदेही प्रस्तुत किया । उपभोक्ता फोरम ने पक्षों की बहस सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के पश्चात बिजली विभाग द्वारा जारी डिमांड नोटिस निरस्त कर दिया । फोरम ने सुरक्षित धनराशि दस हजार रुपए स्थाई विच्छेदन तिथि से अंतिम भुगतान की तिथि तक दस प्रतिशत ब्याज सहित 60 दिन के अंदर परिवादी को भुगतान करने का फैसला सुनाया । इसके साथ ही फोरम ने परिवादी को शारीरिक एवं मानसिक क्षतिपूर्ति के रुप में 50 हजार रुपए एवं वाद व्यय के रुप में 10 हजार रुपए के भुगतान का भी निर्णय दिया ।

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