स्कूल पर चला बुलडोजर प्रबंधन ने लगाया अधिकारियों पर आरोप
रिपोर्ट – मो0 हमजा
संत कबीर नगर – आज दिनांक 06/03/ 2025 को जिलाधिकारी कार्यालय पर इस्लामिया प्राइमरी स्कूल के चेयरमैन मारूफ अहमद ने एक ज्ञापन दिया। मारूफ अहमद ने बताया कि स्कूल की 65- 70 वर्षों से लगातार चल रहा है जिसमें विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते हैं, इस संबंध में जिला परिषद बस्ती द्वारा मुकदमा संख्या -341/1981 चल रहा हैं जिसके अतिरिक्त सब बस्ती के न्यायालय में जिला परिषद बना मोहम्मद सफी आदियोजित किया गया था, जिसमें मूल शब्द महोदय ने आदेश दिनांक 23/07/1984 द्वारा स्वीकार कर लिया था, जिसके विरुद्ध मोहम्मद शफी ने स्कूल की तरफ से अपील माननीय जिला न्यायाधीश के न्यायालय न्यायालय मे योजित किया, जो ट्रांसफर होकर स्पेशल जज बस्ती के न्यायालय में गया, जिन्होंने पक्षों को सुन ने के बाद गाटा संख्या -437 रकबा 3-8-3(0.8120हे०) सुपर स्कूल इस्लामिया प्राइमरी पाठशाला के कब्जे को माना तथा स्कूल के पक्ष में आदेश दिनांक 18/08/1990 के विरुद्ध जिला परिषद बस्ती के माननीय उच्च न्यायालय में द्वितीय अपील संख्या-1795/1990 जिला परिषद बनाम मोहम्मद सफी योजित किया जो नाम प्रजेन्स में दिनांक 03/05/2016 को निरस्त हो गई, मारूफ अहमद ने बताया कि 18 8 1990 के आधार पर स्वर का वध नियोजित किया जिसे तत्कालीन उप जिलाधिकारी महोदय ने आदेश दिनांक 269 19 द्वारा यह हॉल करते हुए की और वर्तमान में क्योंकि विद्यालय की बिल्डिंग काफी पुरानी पुरानी जोर्ण शोर्ण हो गई थी इसलिए कुछ भाग का मरम्मत एवं नवीन कारण कराया जा रहा है की तहसील के कर्मचारी उसे जबरदस्ती रोक दिए तथा बाउंड्री एवं फाउंडेशन को दिनांक 05/03 /25 को मैं फोर्स उप जिला अधिकारी नियम विरुद्ध जाकर ध्वस्त कर दिया गया। जिलाधिकारी से अपनी मांग करते हुए निवेदन किया है कि दिनांक 25 3.2025 को तहसील प्रशासन द्वारा की गई अन्याय पूर्ण तरीके से दोस्ती कारण की कार्रवाई के विरुद्ध न्यायाधीश में पुनः निर्माण करने का आदेश देते हुए बिना नोटिस एवं संपूर्ण तत्वों की जांच के लिए गए इस निर्णय की जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई करने की कृपा करें जिलाधिकारी ने ए डी एम को जांच करने का आदेश दिया