शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त
संत कबीर नगर । शादी का झांसा देकर अवयस्क किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी का जमानत अर्जी एडीजे एवं विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की कोर्ट ने सुनवाई के पश्चात निरस्त कर दिया । आरोपी धर्मवीर पर अवयस्क किशोरी को शादी का प्रलोभन देकर अपहरण करके छपरा बिहार ले जा करके दुष्कर्म करने का आरोप लगाया गया है ।
विशेष लोक अभियोजक पाक्सो एक्ट अभिमन्युपाल , सत्येन्द्र शुक्ल , अनिल कुमार सिंह व सत्य प्रकाश गुप्ता ने बताया कि प्रकरण जिले के महुली थानाक्षेत्र के एक गांव है । प्रकरण में पीड़िता की मां ने अभियोग पंजीकृत कराया था । उसका आरोप था कि दिनांक 16 दिसम्बर 2024 को उसकी 16 वर्षीय अवयस्क पुत्री रात में परिवार वालों के सो जाने के बाद कहीं चली गई । दूसरे दिन सुबह काफी खोजबीन किया । परन्तु कुछ पता नहीं चला । दिनांक 19 दिसम्बर को पता चला कि दूसरे गांव का आरोपी धर्मवीर पुत्र जोगिन्दर ग्राम सड़हरा थाना महुली शादी का झांसा देकर भगा ले गया है । विवेचना के पश्चात पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया । विशेष लोक अभियोजक पाक्सो एक्ट सत्य प्रकाश गुप्त ने बताया कि पीड़िता ने अपने बयान में कथन किया है कि आरोपी उसे बिहार प्रान्त के छपरा ले जा करके शारीरिक संबंध बनाया है । एडीजे व विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की कोर्ट ने सुनवाई के पश्चात आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया ।

