*सीडीओ की अध्यक्षता में पी०एम० सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से सम्बंधित बैठक हुई आयोजित।*
संत कबीर नगर 28 अक्टूबर 2024 को जिलाधिकारी महेन्द्र सिंह तंवर के निर्देश के क्रम में मुख्य विकास अधिकारी जयकेश त्रिपाठी की अध्यक्षता में पी०एम० सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से सम्बंधित बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुई।
उल्लेखनीय है कि मा0 प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिनांक 13.02.2024 को पी०एम० सूर्य पर मुफ्त बिजली योजना का शुभारम्भ किया गया है। इसके अन्तर्गत देश के 01 करोड घरी को आच्छादित किया गया है। रूफटाप से उत्पादित बिजली मुफ्त होगी, जिसका उपयोग उपभोक्ता अपने विद्युत आवश्यकता की पूर्ति हेतु कर सकेगा।
बैठक में बताया गया कि केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष जनपद सन्तकबीरनगर में 7000 घरों पर सोलर रूफटाप संयंत्र की सुविधा स्थापित किया जाना लक्षित है। सोलर रूफटाप संयंत्र की स्थापना हेतु प्रति किलोवाट 10 वर्ग मीटर छायारहित छत की आवश्यकता होती है। 01 किलोवाट के रूफटाप से औसतन प्रतिदिन 04-05 यूनिट बिजली का उत्पादन होता है। संयन्त्र से उत्पादित विद्युत का उपयोग भवन स्वामी द्वारा करने के उपरान्त अवशेष विद्युत ग्रिड में चली जाती है, जिसका नेट मीटरिंग के माध्यम से विद्युत बिल में समायोजन सम्बन्धित डिस्कॉम द्वारा किया जाता है। उपभोक्ता द्वारा सोलर संयंत्रों की स्थापना में व्यय की गयी धनराशि की प्रतिपूर्ति विद्युत बिल के बचत के रूप में 03-04 वर्षों में हो जाती है। संयंत्र का जीवनकाल लगभग 25 वर्ष का होता है। अतः शेष 21 वर्ष तक संयंत्र से उत्पादित विद्युत उपभोक्ता को निःशुल्क प्राप्त होती रहेगी। इस हेतु केन्द्र सरकार के अनुदान के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न श्रेणी के घरेलू उपभोक्ताओं को अनुदान दिया जा रहाा।
भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा अनुमन्य संयन्त्र क्षमता के हिसाब से 01 किलो वाट पर केन्द्रानुदान 30 हजार एवं राज्यांश 15 हजार कुल अनुदान 45 हजार, 02 किलो वाट संयन्त्र क्षमता पर केन्द्रानुदान 60 हजार एवं राज्यांश 30 हजार कुल अनुदान 90 हजार, तथा 03 किलो वाट एवं उससे अधिक संयन्त्र क्षमता पर केन्द्रानुदान 78 हजार एवं राज्यांश 30 हजार कुल अनुदान 01 लाख 08 हजार दिया जाएगा।
बैठक में परियोजना प्रबन्धक नेडा द्वारा बताया गया कि 01 से 10 किलोवाट क्षमता के संयंत्र का अनुमानित मूल्य प्रति किलोवाट रू०-60 से 65 हजार प्रति किलोवाट के मध्य आता है। संयंत्र की स्थापना के उपरान्त केन्द्र एवं राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान उपभोक्ता के खाते में प्राप्त होता है। योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु नेशनल पोर्टल http://pmsuryaghar.gov.in/ पर ऑनलाइन आवेदन करना होता है। लाभार्थियों के लिए आरटीएस सिस्टम लगाने की सामान्य प्रक्रिया का उल्लेख करते हुए उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर नंबर एवं अन्य आवश्यक विवरण के साथ पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करें। रजिस्ट्रेशन के बाद रूफटॉप सोलर सिस्टम लगवाने के लिए आवेदन जमा किया जा सकता है। आवेदन को तकनीकी चेक के लिए संबंधित डिस्कॉम को आगे दिया जाएगा। विक्रेता चयन और विक्रेताओं और ग्राहकों के बीच समझौता प्रस्तुत किया जाना चाहिए। एक बार डिस्कॉम्स द्वारा अनुमति मिलने के बाद, आवेदक सिस्टम की स्थापना करवा सकता है। सिस्टम लग जाने के बाद, आवेदक नेट मीटरिंग के लिए आवेदन करेगा। डिस्कॉम के अधिकारी निरीक्षण करेंगे और सारी जरूरत पूरी होने के बाद ही नेट मीटर लगाया जाएगा। नेट मीटर लगाने के बाद डिस्कॉम द्वारा कमीशनिंग प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा। आवेदक को सब्सिडी प्राप्त करने के लिए अपने बैंक का विवरण देना आवश्यक होगा तथा पैनल में शामिल विक्रेता से सोलर रूफटॉप संयंत्र लेना अनिवार्य है।
इस अवसर पर डीसी मनरेगा प्रभात द्विवेदी, उप कृषि निदेशक डा0 राकेश कुमार सिंह, जिला कृषि अधिकारी डा0 सर्वेश कुमार यादव, अधिशाषी अभियन्ता विद्युत राजेश कुमार, एल0डी0एम0 पवन सिन्हा, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अमित कुमार सिंह, जिला पंचायत राज अधिकारी राजेश कुमार, सूचना अधिकारी सुरेश कुमार सरोज सहित सम्बंधित अधिकारी आदि उपस्थित रहे।