संत कबीर नगर- अपराधिक मानव बध करने वाले को 5 वर्ष का सश्रम कारावास !

दूसरा पक्ष भी दोषसिद्ध!

संत कबीर नगर- जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि थाना दुधारा के बरडाड निवासी राम सुघर यादव ने प्रार्थना पर दिया कि दिनांक 25.10.12 को समय साढे 10 बजे दिन में उनके गांव के संजय ,धर्मेंद्र, हुमेला जमीन संबंधित रंजिश में मेड के विवाद को लेकर लाठी डंडा से मार पीट कर गाली गुप्ता दिए ।जब वह चिल्लाए तो उन्हें बचाने उनके बड़े भाई गुरुशरण व राम जी आए तो संजय व धर्मेंद्र तथा हुमेला गुरशरण व रामजी को भी लाठी डंडा से मारने पीटने लगे ।शोर और चिल्लाहट की आवाज पर खेतों में काम करने वाले और लोग आ गए घटना को देखें और बीच बचाव किया।मुलजिमानो के मारने से राम जी व गुरुशरण को चोटे आ गई थी। राम जी के सिर पर काफी चोट आ गई उनके मुंह से खून बह रहा था और वह बेहोश हो गए थे ।गांव वालों की मदद से चार पहिया वाहन का इंतजाम करके राम जी को लाद कर थाने ले गए जहां उन्होंने जूवानी सूचना दिया ।थाने पर उनका एनसीआर दर्ज किया गया। पुलिस के लोग उन्हें सरकारी अस्पताल सेमरिया में ले गए जहां दवा उपचार हुआ। रामजी की हालत गंभीर थी उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया वहां से मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया ।बीआरडी मेडिकल कॉलेज से लखनऊ मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया जहां इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि अभियोजन की तरफ से कुल 7 साक्षियों का साक्ष्य कराया गया तथा सभी साक्षियों ने अभियोजन कथानक का समर्थन किया।
मामले में सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार वर्मा प्रथम ने आरोपी संजय यादव एवं धर्मेंद्र को अपराधिक मानव बध करने का दोषी मानते हुए पांच-पांच वर्ष के सश्रम कारावास और 24000 अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिए।अर्थदंड अदा न करने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने का आदेश दिए। आरोपी हमला देवी को धारा 323 में दोषसिद्ध करते हुए 25 हजार के व्यक्तिगत बंदपत्र पर 6 माह के सदाचरण में शांति बनाए रखने का आदेश दिए।
इसी प्रकार संजय यादव ने थाना दुधारा में प्रार्थना पत्र दिया था कि उनका परिवार धान की ढुलाई कर रहा था कि पुरानी रंजीश को लेकर खेत के मेड को काटने से मना करने पर गुरु शरण ,राम सुघर,राम जी और राहुल भद्दी भद्दी गाली दिए और जानमाल की धमकी देते हुए डंडा लात मुक्का से मारे।दौरान विचारण गुरु शरण ,राम सुघर की मृत्यु हो गई। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि अभियोजन की तरफ से कल 9 सक्षियो का साक्ष्य कराया गया जिसमें सभी साक्षी ने घटना की पुष्टि किया ।मामले में आरोपी राहुल को सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार वर्मा प्रथम ने दोषसिद्ध करते हुए 25-25 हजार रुपए के व्यक्तिगत बंद पत्र पर 6 माह का परिशांति बनाए रखने का आदेश पारित किये। दोषसिद्ध अभियुक्त दौरान परीविक्षा अवधि में किसी प्रकार के अपराध में भाग नहीं लेंगे और अपना आचरण शांतिपूर्ण बनाए रखेंगे कोई समाज विरोधी क्रियाकलाप में भाग नहीं लेंगे और समय-समय पर अपने कार्य एवं आचरण की जानकारी परीविक्षा अधिकारी के माध्यम से न्यायालय को अवगत कराते रहेंगे।

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