नारायण अस्पताल गोरखपुर 10 प्रतिशत ब्याज सहित साढ़े तीन लाख का करे भुगतान
-कूल्हे का गलत आपरेशन करने पर उपभोक्ता फोरम ने सुनाया फैसला
-क्षतिपूर्ति व मुकदमा खर्च का 60 हजार रुपए भी करना होगा अदा
संत कबीर नगर । कूल्हे का गलत आपरेशन करने पर उपभोक्ता फोरम की कोर्ट ने नारायण अस्पताल गोरखपुर को दस प्रतिशत ब्याज सहित उपचार का साढ़े तीन लाख रुपए भुगतान करने का फैसला सुनाया । जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने परिवादी को क्षतिपूर्ति के रुप में पचास हजार रुपए तथा वाद व्यय के रुप में दस हजार रुपए कुल साठ हजार रुपए निर्णय की तिथि से 60 दिन के अंदर भुगतान करने का भी फैसला दिया ।
परिवादी के अधिवक्ता रणजीत कुमार चौधरी ने बताया कि अबुल हसन पुत्र मोहम्मद जलील ग्राम भरवलिया पांडेय पोस्ट भुवनडांड़ ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में परिवाद प्रस्तुत किया था । परिवाद में नारायण हास्पिटल ट्रामा एण्ड मल्टीस्पेशलिटी सेण्टर फातिमा बाईपास रोड़ निकट खजांची चौराहा गोरखपुर को पक्षकार बनाया था । परिवादी का कथन था कि उसे कूल्हे में दर्द की शिकायत थी । माह नवम्बर 2022 में नारायण अस्पताल में उपस्थित डाक्टर आर बी सिंह ने परिवादी का अनेक जांच कराने के बाद कहा कि बांयें कूल्हे का आपरेशन करना होगा । परिवादी दिनांक 9 नवम्बर 2022 से दिनांक 14 नवम्बर तक एडमिट रहा और परिवादी का आपरेशन किया गया । इस दौरान एक लाख 17 हजार 685 रुपए आयुष्मान कार्ड तथा 80 हजार रुपए नकद लिया गया । दवा आदि के खर्च में लगभग तीन लाख रुपए व्यय हुआ । तीन माह तक आराम का सलाह दिया गया । परिवादी का दर्द ठीक होने के बजाय बढ़ गया । विवश होकर उसने लाइफ केयर अस्पताल गोरखपुर में दिखाया । जहां बताया गया कि आपरेशन सही नहीं हुआ है । नोटिस निर्गत होने पर नारायण अस्पताल की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ । उपभोक्ता फोरम ने परिवादी का बहस सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के पश्चात आपरेशन व उपचार में व्यय हुए तीन लाख 50 हजार रुपए की धनराशि के भुगतान का फैसला सुनाया । कोर्ट ने दिनांक एक अप्रैल 2022 से निर्णय पारित होने की तिथि से अंतिम भुगतान की तिथि तक दस प्रतिशत ब्याज सहित 60 दिन के अंदर परिवादी को भुगतान करने का आदेश दिया ।