*होली के त्यौहार पर सुरक्षा की दृष्टि से समस्त देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, बीयर, माडलशाप, भांग एवं ताड़ी की फुटकर दुकानें, 14 मार्च को बंद करने का दिया गया आदेश।*
*संत कबीर नगर-* आज दिनांक 12 मार्च, 2025 को जिला मजिस्ट्रेट/जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने होली के त्यौहार के अवसर पर कानून व्यवस्था एवं लोक शांति के दृष्टिगत आबकारी अधिनियम 1910 की धारा-59 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये दिनांक 14.03.2025 को प्रातः 10:00 बजे से सांय 04.00 बजे तक जनपद संत कबीर नगर में स्थित समस्त देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, बीयर, माडलशाप, भांग एवं ताड़ी की फुटकर दुकानें, बार एवं समस्त थोक अनुज्ञापनों को पूर्ण रूप से बन्द रखने का आदेश दिया है।
उक्त बन्दी के लिये अनुज्ञापियों को कोई प्रतिपूर्ति देय नहीं होगा।