अवयस्क किशोरी संग दुष्कर्म करने के आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त
संत कबीर नगर । अवयस्क किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र एडीजे व विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की कोर्ट ने निरस्त कर दिया । आरोपी रवि सिंह पर पीड़िता को जान से मारने की धमकी देकर तथा बहला-फुसलाकर सात माह से दुष्कर्म करने का आरोप लगाया गया है । पीड़िता पांच माह की गर्भवती हो गई है ।
विशेष लोक अभियोजक पाक्सो एक्ट सत्येन्द्र शुक्ल ने बताया कि मामला जिले के महुली थानाक्षेत्र के एक गांव का है । पीड़िता का आरोप है कि उसकी उम्र 17 वर्ष है । आरोपी रवि सिंह पुत्र देवेन्द्र सिंह उर्फ देवी सिंह जान से मारने की धमकी व बहला-फुसलाकर सात माह से जबरदस्ती दुष्कर्म करता रहा । पीड़िता को लगभग पांच माह का गर्भ है । पीड़िता के प्रार्थना पत्र पर पुलिस ने जान से मारने की धमकी के साथ दुष्कर्म व पाक्सो एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया । आरोपी रवि सिंह के जमानत प्रार्थना पत्र का विशेष लोक अभियोजक पाक्सो एक्ट सत्येन्द्र शुक्ल ने विरोध किया । एडीजे व विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की कोर्ट ने सुनवाई के पश्चात आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया ।