अवयस्क संग दुष्कर्म करने के आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त
संत कबीर नगर । शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के आरोपी का replica Rolex watches जमानत प्रार्थना पत्र अपर जिला जज व विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की कोर्ट ने निरस्त कर दिया । आरोपी अभिषेक उर्फ बिन्देश दुसाध पर वादी की 13 वर्षीय अवयस्क पुत्री को बहला-फुसलाकर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया गया है । आरोपी अभिषेक गोरखपुर जनपद के थाना बेलघाट ग्राम बरपरवा बाबू का रहने वाला है ।
विशेष लोक अभियोजक पाक्सो एक्ट सत्येन्द्र शुक्ल ने बताया कि मामला जनपद के महुली थानाक्षेत्र के एक गांव का है । प्रकरण में पीड़िता के पिता ने अभियोग पंजीकृत कराया था । वादी का आरोप है कि Rolex replica watches दिनांक 14 जून 2024 को लगभग दो बजे दिन में उसकी 13 वर्षीय अवयस्क पुत्री को अभिषेक उर्फ बिन्देश दुसाध पुत्र श्यामलाल दुसाध ग्राम बरपरवा बाबू थाना बेलघाट जनपद गोरखपुर बहला-फुसलाकर तथा शादी का झांसा देकर भगा ले गया । इस कार्य में उसके बहनोई रामकुमार पुत्र फूलचन्द्र ने सहायता किया । पुलिस ने अपहरण का अभियोग पंजीकृत replica watches किया विवेचना के दौरान दुष्कर्म की धारा की बढ़ोत्तरी की गई । आरोपी अभिषेक के जमानत प्रार्थना पत्र का विशेष लोक अभियोजक पाक्सो एक्ट सत्येन्द्र शुक्ल ने विरोध किया । सुनवाई के पश्चात एडीजे व विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की कोर्ट ने आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया ।

