अवयस्क किशोरी संग दुष्कर्म के आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त 

संत कबीर नगर । चौदह वर्षीय अवयस्क किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र एडीजे एवं विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की कोर्ट ने निरस्त कर दिया । आरोपी रितेश कन्नौजिया पर वादिनी की अवयस्क पुत्री को दो अन्य आरोपियों के सहयोग से अपहरण करके दुष्कर्म करने का आरोप लगाया गया है ।

विशेष लोक अभियोजक पाक्सो एक्ट सत्येन्द्र शुक्ल , सत्य प्रकाश गुप्ता व अनिल कुमार सिंह ने बताया कि प्रकरण में पीड़िता की मां ने अभियोग पंजीकृत कराया है । वादिनी का आरोप है कि दिनांक 9 सितम्बर 2024 की रात लगभग नौ बजे उसकी 14 वर्षीय अवयस्क पुत्री को सतीश व हरिराम पुत्रगण राम लाल निवासी वार्ड नम्बर 8 रंगपाल नगर हरिहरपुर थाना महुली साजिश रच करके रितेश कन्नौजिया पुत्र शिव कुमार निवासी वार्ड नम्बर 6 जवाहर नगर नगर पंचायत हरिहरपुर के साथ इज्जत लूटने व जबरदस्ती शादी करने के लिए अपहरण करा दिया । सतीश के परिवार से वादिनी की मुकदमेबाजी है । पुलिस ने दिनांक 12 सितम्बर को तीन आरोपियों के विरुद्ध अपहरण , दुष्कर्म व पाक्सो एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया । आरोपी रितेश कन्नौजिया के जमानत प्रार्थना पत्र का विशेष लोक अभियोजक सत्येन्द्र शुक्ल ने विरोध किया । एडीजे एवं विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की कोर्ट ने सुनवाई के पश्चात आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दियाअवयस्क किशोरी संग दुष्कर्म के आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त

संत कबीर नगर । चौदह वर्षीय अवयस्क किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र एडीजे एवं विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की कोर्ट ने निरस्त कर दिया । आरोपी रितेश कन्नौजिया पर वादिनी की अवयस्क पुत्री को दो अन्य आरोपियों के सहयोग से अपहरण करके दुष्कर्म करने का आरोप लगाया गया है ।

विशेष लोक अभियोजक पाक्सो एक्ट सत्येन्द्र शुक्ल , सत्य प्रकाश गुप्ता व अनिल कुमार सिंह ने बताया कि प्रकरण में पीड़िता की मां ने अभियोग पंजीकृत कराया है । वादिनी का आरोप है कि दिनांक 9 सितम्बर 2024 की रात लगभग नौ बजे उसकी 14 वर्षीय अवयस्क पुत्री को सतीश व हरिराम पुत्रगण राम लाल निवासी वार्ड नम्बर 8 रंगपाल नगर हरिहरपुर थाना महुली साजिश रच करके रितेश कन्नौजिया पुत्र शिव कुमार निवासी वार्ड नम्बर 6 जवाहर नगर नगर पंचायत हरिहरपुर के साथ इज्जत लूटने व जबरदस्ती शादी करने के लिए अपहरण करा दिया । सतीश के परिवार से वादिनी की मुकदमेबाजी है । पुलिस ने दिनांक 12 सितम्बर को तीन आरोपियों के विरुद्ध अपहरण , दुष्कर्म व पाक्सो एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया । आरोपी रितेश कन्नौजिया के जमानत प्रार्थना पत्र का विशेष लोक अभियोजक सत्येन्द्र शुक्ल ने विरोध किया । एडीजे एवं विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की कोर्ट ने सुनवाई के पश्चात आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया । ।

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