अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोपी का जमानत अर्जी खारिज
संत कबीर नगर । अवयस्क किशोरी को उन्नाव ले जाकर दुष्कर्म करने के आरोपी का जमानत अर्जी एडीजे व विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की कोर्ट ने खारिज कर दिया । आरोपी श्याम भवन पर वादी की 17 वर्षीय अवयस्क पुत्री को अपने परिजनों व बहनोई के साथ मिलकर अपहरण करके दुष्कर्म करने का आरोप लगाया गया है ।
विशेष लोक अभियोजक पाक्सो एक्ट सत्य प्रकाश गुप्त उर्फ टीटू ने बताया कि मामला कोतवाली खलीलाबाद थानाक्षेत्र के एक गांव का है । प्रकरण में पीड़िता के पिता ने अभियोग पंजीकृत कराया था । उसका आरोप है कि दिनांक 17 जुलाई 2023 को उसकी अवयस्क पुत्री को गांव की कैलाशी पत्नी पुरुषोत्तम , सुराजमती व पुरुषोत्तम ने बहला-फुसलाकर कैलाशी ने अपने दामाद अशोक पुत्र तोताराव निवासी आटाटोला बन्धूखेड़ा थाना अचलगंज जनपद उन्नाव के साथ भगा दिए थे । मुकदमा दर्ज होने के पश्चात पुलिस ने पीड़िता को बरामद किया था । परन्तु मुख्य आरोपी अशोक की गिरफ्तारी नहीं हो पाई थी । दिनांक 4 अगस्त 2024 को उसकी पुत्री घर से कहीं चली गई । पूरी सम्भावना है कि पुत्री को अशोक भगा ले गया है । इस कार्य में उपरोक्त लोगों ने सहयोग किया है । दिनांक 20 अक्टूबर 2024 को उलाहना देने गया तो गाली देते हुए मारे पीटे तथा जान से मारने की धमकी दिए । पुलिस ने अशोक , श्याम भवन , पुरुषोत्तम , कैलाशी , सुराजमती , मीना समेत छः लोगों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया । आरोपी श्याम भवन के जमानत प्रार्थना पत्र का विशेष लोक अभियोजक पाक्सो एक्ट सत्य प्रकाश गुप्त उर्फ टीटू ने विरोध किया । एडीजे व विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की कोर्ट ने सुनवाई के पश्चात आरोपी श्याम भवन का जमानत अर्जी खारिज कर दिया ।