अपराधिक मानव वध करने के तीन आरोपियों को 5 वर्ष का सश्रम कारावास।
विशाल श्रीवास्तव
(जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी)
जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि खलीलाबाद थाना अंतर्गत उमरी खुर्द निवासी अनीता देवी ने थाना खलीलाबाद में प्रार्थना पत्र दी की दिनांक 19.11.2014 को समय करीब शाम 6:00 बजे उनकी लड़की वंदना बकरी चराकर आई। उनके गांव के झीनक, रामकिशन और राज किशोर उनकी बकरी को छीन कर जबरिया ले जा रहे थे ।जब उनके पति राम उजागिर ने विरोध किया तो तीनों लोग गाली गुप्ता देते हुए लात मुक्का, लाठी डंडा से मारे पीटे तथा जान माल की धमकी दिए जिससे उनके पति राम उजागिर को चोटे आ गई। दौरान इलाज उनके पति का देहांत हो गया ।मामले में थाना खलीलाबाद में मुकदमा पंजीकृत हुआ तथा विवेचक द्वारा आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया ।
जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि अभियोजन द्वारा कुल 11 सक्षियो का साक्ष्य कराया गया ।सभी साक्षियों ने अपने बयान में अभियोजन कथानक का समर्थन किया तथा डॉक्टर के बयान में मृत्यु के कारण में मृत्यु पूर्व सिर में लगी चोटों का बयान न्यायालय में दिया गया।
सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार वर्मा प्रथम ने तीनों आरोपियों को राम उजागिर का आपराधिक मानव वध करने के आरोप में 5_ 5 वर्ष का सश्रम कारावास और 50-50 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किये। अर्थदंड न अदा करने पर 6_6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने का आदेश दिए।अर्थदंड के संपूर्ण धनराशि में से आधी धनराशि मृतक की पत्नी अनीता देवी को बतौर क्षतिपूर्ति देने का आदेश न्यायालय ने दिया।