नाबालिग दलित किशोरी संग दुष्कर्म करने के आरोपी का जमानत निरस्त !!
संत कबीर नगर । अवयस्क दलित किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र एडीजे एवं विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की कोर्ट ने निरस्त कर दिया । आरोपी सूरज चौधरी पर अवयस्क दलित पीड़िता को झांसे में फंसाकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया गया है । पीड़िता के प्रार्थना पत्र पर कोर्ट के आदेश पर दुष्कर्म का अभियोग पंजीकृत हुआ ।
मामला जनपद के कोतवाली खलीलाबाद थानाक्षेत्र के एक गांव का है । विशेष लोक अभियोजक पाक्सो एक्ट अभिमन्युपाल , सत्येन्द्र शुक्ल , सत्य प्रकाश गुप्ता व अनिल कुमार सिंह ने बताया कि पीड़िता ने एससीएसटी एक्ट की कोर्ट में आवेदन दिया था । उसका कथन था कि अनुसूचित जाति की चमार है । वह गिठनी स्थित एक इंटर कालेज में पढ़ती है । एक साल पहले की बात है । स्कूल आते जाते समय सूरज पुत्र परमात्मा चौधरी ग्राम कबसा थाना हरपुर बुदहट जनपद गोरखपुर अपने झांसे में फंसा लिया । उस समय वह अवयस्क थी । आरोपी ने बहला-फुसलाकर पांच – छः बार मेरी इच्छा के विरुद्ध दुष्कर्म किया और वीडियो बना लिया । आरोपी ने धमकी दिया कि यदि किसी को बताओगी , तो वायरलकर दूंगा । इस बीच उसकी शादी तय हो गई और वरीक्षा भी हो गया । शादी की तिथि 8 नवम्बर 2024 नियत है । इसकी जानकारी होने पर फोन पर जाति सूचक गाली देते हुए धमकी देने लगा । दिनांक 27 जून 2024 को उसके घर आ करके गाली देते हुए कहा कि शादी करोगी तो पूरे परिवार को खत्म कर देंगे । पुलिस ने दुष्कर्म , पाक्सो एक्ट समेत एससीएसटी एक्ट में अभियोग पंजीकृत किया । एडीजे एवं विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की कोर्ट ने सुनवाई के पश्चात आरोपी सूरज का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया ।