दुष्कर्म करने के आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र पाक्सो कोर्ट ने किया निरस्त !!
संत कबीर नगर । युवती के साथ दुष्कर्म करने के एक आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र एडीजे एवं विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की कोर्ट ने सुनवाई के पश्चात निरस्त कर दिया । आरोपी अहमद अली पर अपने भाई व मां के सहयोग से वादिनी की पुत्री को बहला-फुसलाकर अपहरण करके सूरत ले जा करके दुष्कर्म करने का आरोप लगाया गया है । विशेष लोक अभियोजक पाक्सो एक्ट अभिमन्युपाल व सत्येन्द्र शुक्ल तथा वादिनी के अधिवक्ता दिनेश चन्द्र राय ने बताया कि मामला जिले के मेंहदावल थानाक्षेत्र के एक गांव का है । प्रकरण में पीड़िता की मां ने अभियोग पंजीकृत कराया है ।वादिनी का आरोप है कि दिनांक 15 अगस्त 2024 को सुबह नौ बजे आरोपी अहमद अली पुत्र शाकिर अली अपने भाई सराफत उर्फ तूफानी पुत्र शाकिर अली और मां के सहयोग से उसकी पुत्री को भगा ले गया । विशेष लोक अभियोजक पाक्सो एक्ट अभिमन्युपाल ने कोर्ट को बताया कि पीड़िता ने अपने कलमबंद बयान में कथन किया है कि आरोपी उसे बहला-फुसलाकर सूरत ले गया और उसकी इच्छा के विरुद्ध दुष्कर्म किया । एडीजे एवं विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की कोर्ट ने सुनवाई के पश्चात आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया ।