दहेज उत्पीड़न मामले में कार्रवाई:महसी में पति, देवर और ससुर को 6 माह की जेल, 8-8 हजार रुपये जुर्माना
मामला गिरधर पुरवा पड़ोहिया का है।

रामगांव थाने में दर्ज मुकदमा संख्या 178/21 में पुलिस ने ऑपरेशन कन्वेंशन के तहत प्रभावी पैरवी की। आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 498-ए, 323, 504, 506 और दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 के तहत मामला दर्ज किया गया था।

न्यायालय ने तीनों दोषियों को 6-6 महीने की कैद की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक पर 8,000 रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया है। अगर वे जुर्माना नहीं भरते हैं तो उन्हें 3 महीने की अतिरिक्त जेल की सजा काटनी होगी। यह फैसला महिला अधिकारों की रक्षा और दहेज उत्पीड़न के खिलाफ एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

रिपोर्ट सफी खान
आज का भारत लाइव

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