जानलेवा हमले के आरोपी पिता व तीन पुत्रों को हुआ छः – छःवर्ष का कठोर कारावास
-जिला जज की कोर्ट का फैसला , आरोपितों पर लगाया 72 हजार रुपए का अर्थदण्ड
संत कबीर नगर । जान से मारने की नीयत से हमला करने के आरोपी पिता व तीन पुत्रों को जनपद एवं सत्र न्यायाधीश महेन्द्र प्रसाद चौधरी की कोर्ट ने दोषसिद्ध करार देते हुए छः – छः वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई । कोर्ट ने आरोपी पिता जाहिद अली व उनके पुत्रों अबरार , हामिद व सद्दाम प्रत्येक पर विभिन्न धाराओं 18 – 18 हजार रुपए कुल 72 हजार रुपए के अर्थदण्ड का भी फैसला सुनाया है । अर्थदण्ड का भुगतान न करने पर आरोपियों को चार माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी ।
प्रकरण जिले के कोतवाली खलीलाबाद थानाक्षेत्र के ग्राम भाटपार का है । जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि मामले में रियाज अहमद पुत्र रुआब अली ने अभियोग पंजीकृत कराया था । वादी का आरोप था कि दिनांक 2 फरवरी 2015 को शाम 7 बजे दरवाजे पर अपने परिवार के सदस्यों के साथ आग ताप रहा था । उसी समय गांव के आरोपीगण जो पुरानी रंजिश में मारे पीटे थे । वह मुकदमा सीजेएम कोर्ट में चल रहा है । उस मुकदमे में सुलह करने के लिए जाहिद अली पुत्र नेवास अली , अबरार अली, सद्दाम व हामिद पुत्रगण जाहिद अली तथा हमीद पुत्र मंजूर तथा उनके घर की औरतें हत्या करने की नीयत से हाथ में चाकू , लाठी , डंडा से लैस होकर आ गए और कहे कि मुकदमे में सुलह कर लो । सुलह करने से मना करने पर सभी लोग मिलकर प्राणघातक हमला कर दिए । आरोपियों ने पिता रुआब अली , मोहम्मद आलम तथा नेबूनिशा खातून चाची को चाकू से तथा शेष परिवार वालों को लाठी डंडा से मारकर घायल कर दिया । पुलिस ने हत्या के प्रयास समेत विभिन्न धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके विवेचना के उपरांत आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया । जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि अभियोजन की तरफ से कुल 9 सक्षियों को न्यायालय में परीक्षित कराया गया । जनपद एवं सत्र न्यायाधीश महेन्द्र प्रसाद चौधरी की कोर्ट ने पक्षों की बहस को सुनने के पश्चात आरोपी जाहिद अली , सद्दाम , अबरार तथा हामिद को दोषसिद्ध करार दिया । कोर्ट ने अर्थदण्ड की धनराशि में से तीस हजार रुपए मोहम्मद आलम को तथा 15 – 15 हजार रुपए रूआब अली व नेबूनिशा खातून को प्रतिकार के रूप में दिए जाने का आदेश दिया ।