मारपीट का एक आरोपी दोषसिद्ध करार , जेएम कोर्ट ने एक वर्ष के परिवीक्षा पर छोड़ा
-परिवीक्षा काल के दौरान अपराध कारित करने पर कोर्ट पारित करेगा आदेश
संत कबीर नगर । मारपीट के एक आरोपी को न्यायिक मजिस्ट्रेट भारती तायल की कोर्ट ने दोषसिद्ध करार देते हुए सशर्त एक वर्ष के परिवीक्षा पर छोड़ने का फैसला सुनाया । आरोपी सुखराम को सदाचरण बनाए रखने की शर्त पर 25 हजार रुपए के व्यक्तिगत बंधपत्र व समान धनराशि के दो जमानतनामा प्रस्तुत करने पर जेएम की कोर्ट ने रिहा किया । कोर्ट ने परिवीक्षाकाल के दौरान अपराध कारित करने पर दण्डादेश के विन्दु पर आदेश पारित करने का भी फैसला दिया ।
मामला जिले के मेंहदावल थानाक्षेत्र के ग्राम औरही का है । सहायक अभियोजन अधिकारी जय सिंह यादव ने बताया कि प्रकरण में तीजा देवी पत्नी अर्जुन चौरसिया ने अभियोग पंजीकृत कराया था । वादिनी का आरोप था कि दिनांक 29 जुलाई 2004 को समय छः बजे शाम को गांव के आरोपी सुखराम पुत्र रामफल केवट ने लाठी से मारपीट करके गम्भीर चोट पंहुचाया था । साथ ही जान से मारने की धमकी भी दिया था । पुलिस ने अभियोग पंजीकृत करके विवेचना के उपरांत आरोपी सुखराम के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया । विचारण के दौरान आरोपी ने कोर्ट में अपराध स्वीकार करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया । आरोपी ने कथन किया कि वह 80 वर्ष का वृद्ध है और परिवीक्षा पर छोड़े जाने की याचना किया । न्यायिक मजिस्ट्रेट भारती तायल की कोर्ट ने पक्षों की बहस सुनने व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने पर आरोपी को दोषसिद्ध करार देते हुए सदाचरण कायम रखने की शर्त पर एक वर्ष के परिवीक्षा पर रिहा किया ।